पंजीकृत चिकित्सालय एवं क्लीनिकों दे सकेंगे स्वास्थ्य सेवाये

सिवनी लाइव : कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिले में लागू लॉक डाउन एवं कर्फ्यू अवधि में आमजनों
को सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा आपदा
प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 (ड़) तहत पंजीकृत चिकित्सालय एवं क्लीनिकों के लिए आदेश जारी किए गए।
जारी आदेशानुसार लॉक डाउन एवं कर्फ्यू अवधि में जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी सिवनी के आदेश तहत सिर्फ पंजीकृत चिकित्सालय एवं क्लीनिकों को खोले जाने की अनुमति रहेगी ।
प्रत्येक प्राइवेट चिकित्सक को कोरोना मरीज से संपर्क में आने की जानकारी तथा उसकी ट्रेवल्स हिस्ट्री को उसकी
ओपीडी टिकट अथवा इंडोर टिकट में अंकित करना आवश्यक होगा साथ ही किसी भी मरीज के बुखार, सुखी
खासी अथवा सांस लेने की तकलीफ से ग्रसित होने तथा ट्रेवल्स हिस्ट्री एवं कांटेक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव पाये जाने पर
ऐसे मरीज की जिला चिकित्सालय सिवनी में स्क्रीनिंग हेतु टेलीमेडिसिन सेंटर एवं कंट्रोल रूम के नंबर 07692-
220232 ,227423 अथवा 223966 में सूचना देकर स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी । सभी प्राइवेट चिकित्सकों को
अपनी क्लीनिक में हैंड सैनिटाइजर,फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था के साथ प्रति सप्ताह देखे गए
मरीजों का गोसवारा भी संधारित करना होगा तथा मांगे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय
को उपलब्ध कराना होगा।
आदेशानुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत चिकित्सको एवं स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित चिकित्सकों को
अपने क्लीनिक चलाने अथवा न चलाने के लिए स्वविवेक से निर्णय लेने की छूट रहेगी। जिले के प्राइवेट चिकित्सक
स्वप्रेरणा से जिला चिकित्सालय सिवनी में बनाए गए अपर रेसप्रेरेरटीटी ट्रेक्ट इंफेक्शन वार्ड तथा इनफेक्सियस
ओपीडी में सेवाएं भी दे सकेंगे | इस आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों
के तहत वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदाई होगा|