लॉक डाउन अवधि में आवागमन अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित हैं

सिवनी  कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु संपूर्ण देश सहित सिवनी जिले में भी 14 अप्रैल तक लॉक डाउन लागू किया गया है ।इस अवधि में जिले से बाहर जाने अथवा जिले में बाहर से आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है ।अतः कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से आवागमन सुविधा हेतु कलेक्टर कार्यालय की मेल आईडी पर मेल या आवेदन न करें । समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि जो जहां है वहीं रहने का प्रयास करें अनावश्यक रूप से आवागमन कर रोग के संक्रमण का कारण न बने।